Friday, April 27, 2012

साइलेन्स जोन

कॉर्बेट नॅशनल पार्क की सीमा से ५०० मीटर का क्षेत्र साइलेन्स जोन घोषित किया गया है. सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब इस क्षेत्र में सुबह ६ बजे से रात १० बजे तक ५० डेसिबल और रात १० बजे से सुबह ६ बजे तक ४० डेसिबल तक का ही शोर कानून के दायरे में होगा. उससे ज्यादा शोर शराबा क़ानून का उल्लंघन माना जायेगा. इस क्षेत्र में स्थित रिजोर्ट्स द्वारा किये जाने वाले शोर-शराबे को नियंत्रित करने के लिए सरकार को उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने पर इस कदम को उठाना पड़ा. इसके लिए एस डी एम की अध्यक्षता में एक टास्क फाॅर्स का भी गठन किया गया है. जिसमे पार्क के वार्डन सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य, रामनगर वन प्रभाग के एस डी ओ के साथ ही जल महकमे के लोग भी हैं.जो समय समय पर इस क्षेत्र में ध्वनी प्रदूषण का जायजा लेंगे.
      वन्यजीव बाहुल्य इस क्षेत्र में स्थित होटल और रिजोर्ट्स में से कई रिजोर्ट्स, होटल यहाँ डी जे साउंड बजाते हैं. जिससे वन्यजीवों की दुनिया में खलल पड़ता है. जिसके बाद २० अप्रैल २०१२ को सरकार ने इसे शांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. यहाँ अब निर्धारित आवाज से ऊँची आवाज निकलना भारी पड़ सकता है. ध्वनी प्रदूषण रोकने के लिए बनाये गए इस नियम से अब ध्वनी प्रदूषण करने वाले पर सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी. जिसके तहत एक लाख रुपये का जुर्माना या पांच साल की कैद या दोनों हो सकते हैं. इस घोषणा के बाद वन्यजीव प्रेमियों ने काफी राहत की सांस ली है. क्योंकि इस क्षेत्र में आये दिन होने वाली पार्टियों और जश्नों के ध्वनी प्रदूषण पर अब रोक लग सकेगी. साथ ही यह क्षेत्र शादी ब्याह के लिए वेडिंग प्लेस के लिए प्रसिद्द होता जा रहा था. आशा की जानी चाहिए कि इस नियम का यहाँ कठोरता से पालन कराया जाएगा. जिससे कि वन्यजीवों की शांत दुनिया में शांति बनी रहे.

3 comments:

  1. इस के लिए जो टास्क फ़ोर्स गठित की गयी है....उसमे एक चर्चित अधिकारी भी है..जिसके खिलाफ रामनगर की जनता / सर्व दलीय नेता आन्दोलन तक कर चुके है......

    न जाने आगे क्या होगा......

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